Nirvah Bhatta Yojana 2025: मजदूर हमारे देश की रीढ़ हैं। इमारतों से लेकर सड़कों तक का निर्माण उन्हीं की मेहनत पर टिका है। लेकिन जब निर्माण कार्य रुक जाता है, तो उनकी रोज़मर्रा की आजीविका पर संकट खड़ा हो जाता है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इन्हीं में से एक है निर्वाह भत्ता योजना, जो खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर मजदूरों के लिए बनाई गई है।
श्रमिकों के लिए शुरू हुई निर्वाह भत्ता योजना
हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को साप्ताहिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। निर्माण कार्य बंद होने के कारण जब श्रमिकों की कमाई प्रभावित होती है, तो उन्हें इस योजना से हर हफ्ते ₹2539 का भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से मजदूरों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
किन श्रमिकों को मिलेगा फायदा
यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में निर्माण कार्य पर लगे हुए हैं और निर्माण प्रतिबंध की वजह से प्रभावित हुए हैं। सरकार का यह कदम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एनसीआर में निर्माण कार्यों पर रोक लगाई थी। इससे हजारों श्रमिक प्रभावित हुए और उनकी आय का स्रोत बंद हो गया।
हर हफ्ते मिलेंगे ₹2539
ग्रेप-IV लागू होने के बाद एनसीआर क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां बंद कर दी गईं। इससे प्रभावित श्रमिकों को अब सरकार की ओर से हर सप्ताह ₹2539 का निर्वाह भत्ता मिलेगा। यह राशि हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWW Board) द्वारा दी जाएगी। यह रकम अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानी जाती है ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य लक्ष्य मजदूरों को संकट की घड़ी में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। जब निर्माण कार्य रुकता है, तो मजदूरों की आजीविका पूरी तरह से ठप हो जाती है। निर्वाह भत्ता योजना के जरिए उन्हें—
- न्यूनतम मजदूरी के बराबर सहायता मिलती है।
- कठिन परिस्थिति में परिवार चलाने के लिए मदद मिलती है।
- समय पर डीबीटी के जरिए राशि बैंक खाते में पहुंचाई जाती है।
- मजदूरों को आर्थिक संकट से उबरने का अवसर मिलता है।
योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी पात्रता
इस योजना में आवेदन करने के लिए मजदूरों को कुछ पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी—
- आवेदक श्रमिक हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWW Board) में पंजीकृत होना चाहिए।
- केवल वही श्रमिक पात्र होंगे जो ग्रेप-IV लागू होने के बाद निर्माण बंदी से प्रभावित हुए हैं।
- लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए ताकि राशि डीबीटी से ट्रांसफर हो सके।
- श्रमिक की मृत्यु के बाद लाभ नहीं दिया जाएगा।
- मजदूर केवल एक बार ही आवेदन कर सकता है।
- सदस्यता वर्ष की कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है।
मजदूरों के लिए राहत की किरण
यह योजना उन हजारों श्रमिक परिवारों के लिए किसी संकटमोचक से कम नहीं है जो पूरी तरह निर्माण कार्य पर निर्भर रहते हैं। सरकार का यह कदम मजदूरों को आर्थिक राहत देगा और उन्हें कठिन परिस्थिति में जीविका बनाए रखने का सहारा भी मिलेगा।