Happy Card Yojana 2025: हरियाणा सरकार ने राज्य के अंत्योदय परिवारों को राहत देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना का नाम हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना है, जिसे अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत लागू किया गया है। इसका लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है।
हजार किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा
योजना के तहत कार्ड धारकों को हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 22.89 लाख परिवारों के लगभग 84 लाख लोग लाभान्वित होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की घोषणा की थी। योजना को लागू करने के लिए सरकार ने लगभग 600 करोड़ रुपये का बजट तय किया है।
परिवार के सभी सदस्यों को मिलेगा कार्ड
इस योजना के अनुसार, अंत्योदय परिवार के 6 सदस्यों को संकेतिक रूप से मोबिलिटी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। हर सदस्य के लिए अलग-अलग कार्ड जारी किया जाएगा ताकि सभी लोग योजना का लाभ उठा सकें।
स्मार्ट कार्ड से जुड़ेगी बस यात्रा
लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कराने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इसके लिए हर सदस्य को एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) जारी किया जाएगा। इस कार्ड को बनवाने के लिए लाभार्थी को केवल ₹50 फीस देनी होगी। कार्ड की वास्तविक लागत ₹109 है, जिसमें से ₹79 का वार्षिक रखरखाव शुल्क सरकार खुद वहन करेगी।
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी—
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- केवल अंत्योदय श्रेणी के परिवार पात्र होंगे।
- परिवार की आय का विवरण परिवार पहचान पत्र (PPP) में सत्यापित होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु कुछ दस्तावेज जरूरी होंगे—
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया (How to Apply for Happy Card)
- सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपना परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें और ओटीपी को वेरीफाई करें।
- इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- जिस सदस्य के लिए आवेदन करना है, उसका चयन करें।
- अब मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
- कैप्चा कोड भरकर “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें और ओटीपी वेरीफाई करें।
- अंत में “आवेदन करें” पर क्लिक करके प्रक्रिया पूरी करें।
- आवेदन करने के 15 दिन बाद, अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से हैप्पी कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।
योजना का महत्व
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना अंत्योदय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। इससे जहां उन्हें यात्रा खर्च में बचत होगी, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े कार्यों के लिए भी आसानी से आवागमन कर सकेंगे। सरकार की यह पहल गरीब और कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।